उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 की ताज़ा परिस्थिति को देखते हुए छह जुलाई तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढा दिया है । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा छूट देने के लिए जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर अलग से आदेश जारी करने के लिए कहा । हालांकि अभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रखने के आदेश हैं । समस्त कोचिंग संस्थानों को जिनमें 18 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं । 18 साल से कम आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं की पढाई अभी आनलाइन ही जारी रहेंगी । जबकि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें मेडिकल से जुडी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी कक्षाओं को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है ।
अन्य महत्वपूर्ण बातें :
बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की बाध्यता अभी रहेगी । अब समस्त व्यापारिक संस्थान सोमवार से शनिवार को खुल सकतें हैं, वैसे तो रविवार को बाजार बंद रहेंगे, लेकिन नैनीताल और मसूरी में छूट रहेगी । अब व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जा सकते हैं । अभी सिनेमा घर आदि अगले आदेशानुसार तक बंद रहेंगे । राज्य के समस्त जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं । साथ ही खेल के मैदान और स्टेडियम 50% क्षमता के साथ 18 साल से अधिक के युवाओं के लिए खोलने की अनुमति मिल चुकी है । कोविड नियमों का पालन जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, उचित दूरी बना कर रखना, आदि जैसी आधारभूत महत्वपूर्ण बातों का पालन पूर्व आदेशानुसार करना होगा ।