व्यापारियों के रोजाना विरोध और प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मंगलवार, दिनांक 8 जून 2021 में अपने पिछले 7 जून के शासनादेश में संशोधन कर आदेश जारी किया । अब समस्त व्यापारिक प्रथिस्तान 9, 11 एवं 14 जून 2021 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकतें है । परन्तु सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, बार अदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी । अन्य सभी बिंदुओं के लिए पूर्व में जारी आदेश संख्या 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 6 जून 2021 में दिए गए शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे ।
दिनांक 12 व 13 जून 2021 को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजानिक स्थानों तथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट्स, एवं मंडी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सनेटाइज़ करवाना सुनिश्चित किया गया है ।
पढ़ें संशोधित आज का आदेश :
पूर्व आदेश पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://newsm2n.digitalurlife.com/uttarakhand-curfew-extended/