Covid-19 का उत्तराखंड में बढ़ा फिर से कर्फ्यू – जानिए किसको मिलेगी कितनी छूट और क्या होंगे नियम

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उत्तराखंड में आठ जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, और कुछ छूट भी दी गई है । राशन की दुकानें दो दिन और नए सत्र की ऑनलाइन पढाई की वजह से छात्रों के लिए किताबों की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनरी की दुकान को एक दिन खुलने के लिए छूट दी गई है । वहीं, अब सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी । अब तक यह समय सीमा सुबह आठ से 11 बजे तक थी । 

सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि किराने की दुकानें अब सप्ताह में दो दिन एक और पांच जून को खुलेंगी । एक जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी । इसके अलावा सारी व्यवस्था पहले की तरह रहेगी । इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी । कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार कमी आई है । दुकानों को खोलने के संबंध में व्यापारी वर्ग भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है ।

नीचे पढ़ें सरकार द्वारा Covid-19 के सभी वर्ग के लिए नए आदेश –

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